Bihar Irrigation Certificate 2026: भूमि विकास / सिंचाई प्रमाण पत्र Online & Offline कैसे बनाएं

बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले किसान भाइयों के लिए भूमि विकास प्रमाण पत्र या सिंचाई प्रमाण पत्र (Irrigation Certificate Bihar) बहुत जरूरी दस्तावेज है। यह प्रमाण पत्र साबित करता है कि आपकी जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है – जैसे नहर, ट्यूबवेल, पंप सेट या कोई अन्य साधन। बिहार सरकार की कई कृषि योजनाओं, सब्सिडी, PM Kisan, बैंक से कृषि लोन या नलकूप योजना में इसकी जरूरत पड़ती है। बिना इसके आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।

Bihar Irrigation Certificate 2026

अगर आप पटना, बिहार से हैं और यह प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो यहां 2026 की लेटेस्ट जानकारी के साथ पूरा गाइड है – ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके।

सिंचाई प्रमाण पत्र क्या है और क्यों जरूरी?

सिंचाई प्रमाण पत्र क्या है और क्यों जरूरी

यह एक सरकारी दस्तावेज है जो राजस्व विभाग (Revenue Department) या कृषि विभाग (Agriculture Department) से जारी होता है। इसमें जमीन पर उपलब्ध सिंचाई साधनों का विवरण होता है – जैसे ट्यूबवेल की क्षमता, नहर का नाम या पंप सेट। बिहार में इसे Krishi Sinchai Praman Patra, Land Development Certificate या Irrigation Certificate कहते हैं।

यह प्रमाण पत्र इनमें जरूरी पड़ता है:

  • कृषि सब्सिडी और योजनाएं
  • बैंक लोन या KCC (Kisan Credit Card)
  • नलकूप/सिंचाई योजना का लाभ
  • जमीन से जुड़ी सरकारी जांच या वेरिफिकेशन

बिना सही प्रमाण पत्र के कई लाभ नहीं मिल पाते, इसलिए समय पर बनवाना जरूरी है।\

ऑफलाइन प्रक्रिया – सबसे आसान और आम तरीका

ज्यादातर किसान अभी भी ऑफलाइन तरीके से ही बनवाते हैं क्योंकि यह सभी जिलों में उपलब्ध है।

  • अपने नजदीकी अंचल कार्यालय (Circle Office) या ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिस जाएं।
  • वहां से भूमि विकास / सिंचाई प्रमाण पत्र का आवेदन फॉर्म लें।
  • फॉर्म में सही जानकारी भरें – जमीन का खाता-खतियान नंबर, सिंचाई साधन का विवरण आदि।
  • जरूरी दस्तावेज अटैच करें और फॉर्म जमा करें।
  • अधिकारी द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन (साइट पर जांच) होगी।
  • जांच पूरी होने पर प्रमाण पत्र जारी हो जाता है।

समय: आमतौर पर 7 से 15 कार्य दिवस लगते हैं, लेकिन जांच में देरी हो सकती है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (RTPS पोर्टल पर)

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (RTPS पोर्टल पर)

बिहार में कई प्रमाण पत्र RTPS Bihar पोर्टल (serviceonline.bihar.gov.in) से ऑनलाइन बनते हैं, लेकिन सिंचाई प्रमाण पत्र मुख्य रूप से ऑफलाइन या संबंधित विभाग (Water Resources या Agriculture Department) से होता है। कुछ जिलों में RTPS या लोक सेवा केंद्र से आवेदन संभव है।

स्टेप्स:

  • serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
  • रजिस्ट्रेशन करें या लॉगिन करें (मोबाइल नंबर से)।
  • “Apply for Service” में कृषि या राजस्व विभाग चुनें।
  • अगर उपलब्ध हो तो सिंचाई/भूमि विकास संबंधित सेवा चुनें, फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
  • आवेदन सबमिट करें – स्टेटस ट्रैक करें और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।

नोट: अगर पोर्टल पर नहीं मिल रहा तो नजदीकी CSC केंद्र या अंचल ऑफिस जाएं – वे ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। Minor Irrigation या Water Resources Department की वेबसाइट (wrd.bihar.gov.in या mwrd.bihar.gov.in) पर भी चेक करें।

जरूरी दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे?

  • जमीन का खाता-खतियान / रसीद / जमाबंदी
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन फॉर्म
  • सिंचाई साधन का प्रमाण (बिल, फोटो या पुराना रिकॉर्ड)
  • अगर संयुक्त जमीन है तो सह-मालिकों का सहमति पत्र

सभी दस्तावेज साफ और सही होने चाहिए, वरना रिजेक्ट हो सकता है।

कितना समय लगता है और महत्वपूर्ण टिप्स

  • सामान्यतः 7-15 दिन में मिल जाता है।
  • फील्ड जांच में देरी हो सकती है, इसलिए समय पर अप्लाई करें।
  • जमीन आपके नाम पर होनी चाहिए।
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
  • पटना या बिहार के किसी भी जिले में लोक सेवा केंद्र (RTPS Counter) या CSC से मदद लें – वे फ्री या कम शुल्क में अप्लाई करवा देते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के लिए है। कीमतें, प्रक्रिया या उपलब्ध सेवाएं समय के साथ बदल सकती हैं। आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in, wrd.bihar.gov.in या नजदीकी अंचल/कृषि कार्यालय से लेटेस्ट जानकारी जरूर चेक करें। हम किसी भी बदलाव की गारंटी नहीं देते। अगर कोई समस्या हो तो संबंधित विभाग से संपर्क करें।

आपको यह प्रमाण पत्र बनवाने में कोई दिक्कत आई है? कमेंट में बताएं, मदद करने की कोशिश करेंगे!

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